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दिनेश साहू
सूरजपुर:  खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 8 जनवरी 2020 को होटल मैजिक मोमेंट रामानुजनगर में 11ः00 बजे अपराहन से 4ः00 बजे तक खाद्य पंजीयन हेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा। विभाग के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनिमय 2011 के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारियों को खाद्य कारोबार के लिए खाद्य पंजीयन लेना अनिवार्य है छोटे खाद्य कारोबार करता जैसे पान ठेला ठेला गुपचुप ठेला फल ठेला ठेला दी जिनका वार्षिक टर्नओवर 1200000 तक है वार्षिक शुल्क रुपये 100 एवं अधिकतम 500 रुपये 5 वर्ष के लिए भुगतान किया जाना है एवं छोटे खाद्य कारोबार करता को खाद्य पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज बैंक चालान अथवा एटीएम कार्ड ऑनलाइन पेमेंट हेतु पहचान पत्र पासपोर्ट फोटो।
बड़े खाद्य कारोबारी जैसे खुदरा,थोक वितरक, भंडार कर्ता, जलपान गृह, ढाबा आदि जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक है वार्षिक शुल्क रुपये 2000 एवं अधिकतम 10000 रुपये 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। जिन्हे आवश्यक दस्तावेजों में बैंक चालान अथवा एटीएम कार्ड, पहचान पत्र, किरायानामा, बिजली बिल स्वामित्व प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा प्रबंध व्यवस्था योजना या प्रमाण पत्र लाना होगा। शुल्क भुगतान के लिए बैंक चालान हेड 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 फीस एवम् अर्थ दंड 0754 फीस एवम् अर्थ दंड से प्राप्तियां के नाम बैंक चालान बनाया जाना है।

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