नई दिल्ली: नागरिकता संसोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) आज से पुरे देश में लागू हो गया है, इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है जिसमे इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकेगी हालाँकि इस कानून में मुस्लिम शरणार्थी शामिल नही है.
हालाँकि देश में कई जगहों पर इस कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए परन्तु आज नागरिकता संसोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) का अधिसूचना जारी कर दिया गया, इसके साथ ही यह कानून पुरे देश में लागु हो चूका है.
गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में “केन्द्रीय सरकार, नागरिकता (संसोधन) अधिनियम 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 जनवरी 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्ति होंगे”
इस कानून को संसद में 11 दिसम्बर को पारित किया गया था, जिसके तहत अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आये हिन्दू, सिख, जैन, फारसी और इसाई समुदाय के लोगों को अब शरणार्थी की नजर से नही देखा जायेगा, उक्त तीनों इस्लामिक देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी.
बहरहाल अब देखना होगा गृह मंत्रालय द्वारा इस कानून के सम्बंध में और कौन -कौन से नियम तय करना बाकि है
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