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सूरजपुर: गत 25/05/2018 को थाना जयनगर क्षेत्र की एक महिला के सास-ससुर बाहर मेहमानी में गए थे, महिला के पति गांव के शनिदास व 2 अन्य लोगों के साथ इसके घर में मुर्गा बनाकर खाना पीना खाकर सभी नदी तरफ नहाने गए थे, दोपहर 2 बजे प्रार्थियां अपने घर के बाहर के दरवाजा को ढ़क कर घर अंदर सो रही थी उसी समय आरोपी शनिदास दरवाजा को खोलकर कमरे में घुसकर प्रार्थियां के साथ जबरन अनाचार किया। पीड़िता आरोपी को धक्का देकर घर के आंगन में आ गई उसी समय उसके पति व 1 अन्य व्यक्ति के पूछने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर थाना अजाक सूरजपुर में अपराध क्रमांक 148/18 धारा 450, 376 भादवि 3(2-व्ही) एसटीएससी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्व किया। प्रकरण की विवेचना डीएसपी अजाक बालसाय केरकेट्टा के द्वारा किया गया एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था।
इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश हेमन्त सराफ माननीय विशेष न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये प्रार्थियां व गवाहों के कथन, एफएसएल रिपोर्ट एवं डाॅक्टरी मुलाहिजा के आधार पर आरोपी ग्राम कोटेया (टानापारा) थाना जयनगर निवासी 20 वर्षीय शनिदास महंत को धारा 450 भादवि में 7 वर्ष कठोर कारावास, 5 सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 376 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास व 5 सौ रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 3(2-व्ही) एसटीएससी एक्ट में आजीवन कारावास व 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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